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निम्नलिखित धारा 1557 की कोई स्वतंत्र व्याख्या नहीं अपितु सारांशित जानकारी प्रदान करता है; इसकी सामग्री के पूरे और संपूर्ण पाठ के लिए पाठकों को अंतिम नियम की ओर निर्देशित किया जाता है।
स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (एचएचएस) ने स्वास्थ्य इक्विटी को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल में असमानताओं को कम करने के लिए एक अंतिम नियम जारी किया है। अफोर्डेबल केयर एक्ट की धारा 1557 (एसीए) संघीय वित्तीय सहायता, राज्य-आधारित स्वास्थ्य बीमा एक्सचेंज, और एचएचएस स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों को प्राप्त करने वाले किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम या गतिविधि में जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करती है, और स्वास्थ्य देखभाल तक गैरभेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। यह नियम धारा 1557 पर स्पष्टता प्रदान करता है और महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, एलजीबीटीक्यूआई+ व्यक्तियों, सीमित अंग्रेज़ी प्रवीणता (एलईपी) वाले व्यक्तियों, अश्वेत लोगों और किसी भी उम्र के लोगों सहित सभी की देखभाल के लिए गैरभेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यदि आपको लगता है कि आपके या किसी अन्य पक्ष के साथ नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु या विकलांगता के आधार पर भेदभाव किया गया है, तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए कृपया नागरिक अधिकार कार्यालय (ओसीआर) शिकायत पोर्टल पर जाएं।
अंतिम नियम का सारांश
धारा 1557 (45 सीएफआर 92.2, 92.4, और 92.207) के तहत स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ताओं को वापस कवरेज में लाता है।
अंतिम नियम स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ताओं के लिए धारा 1557 के लागू होने को बहाल और मजबूत करता है जो संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में स्वास्थ्य बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, नियम उद्योग के लिए स्पष्ट गैरभेदभाव मानकों को प्रदान करता है।
सभी एचएचएस-प्रशासित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों (45 सीएफआर 92.2(ए)(2)) पर धारा 1557 के लागू होने को बहाल करता है।
यह नियम एचएचएस के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों पर गैर-भेदभाव मानकों को लागू करता है। 2020 के नियम (85 Fed. Reg. 37160 (19 जून, 2020) ने धारा 1557 की गैर-भेदभाव आवश्यकताओं के दायरे को सीमित कर दिया है। विभाग का मानना है कि एचएचएस द्वारा प्रशासित सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों को कवर करने के लिए धारा 1557 की व्याख्या, कानून का सबसे अच्छा पठन है और जो विभाग के व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में भेदभाव से अधिक लोगों की रक्षा करता है, जिसमें भारतीय स्वास्थ्य सेवा, मेडिकेयर और मेडिकेड सेवा केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं, लेकिन यह उन तक सीमित नहीं है।
एलजीबीटीक्यूआई+ मरीजों को भेदभाव से बचाता है और लैंगिक भेदभाव पर 1557 के प्रतिबंध को स्पष्ट करता है (45 सीएफआर 92.101, 92.206)।
बोस्टॉक वी. बनाम क्लेटन काउंटी – पीडीएफ में यू.एस. सुप्रीम कोर्ट की होल्डिंग के अनुरूप, अंतिम नियम पुष्टि करता है कि यौन भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा में यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा शामिल है।
अंतिम नियम यह भी स्पष्ट करता है कि लैंगिक भेदभाव में अंतरलिंगी लक्षणों; और गर्भावस्था या संबंधित स्थितियों सहित लैंगिक रूढ़ियों; लैंगिक विशेषताओं के आधार पर भेदभाव शामिल है।
प्रदाताओं, बीमा जारीकर्ताओं और एचएचएस-प्रशासित कार्यक्रमों सहित नियम द्वारा कवर किए गए लोगों के लिए आवश्यक करता है, कि लोगों को यह बताएं कि भाषा सहायता और सेवाएं उपलब्ध हैं (45 सीएफआर 92.11)
अंतिम नियम संघीय वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ताओं, एचएचएस-प्रशासित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों और राज्य और संघीय रूप से सुविधा प्रदान किए गए एक्सचेंजों के लिए आवश्यक करता है कि वे लोगों को यह बताएँ कि यदि आवश्यक हो तो भाषा सहायता सेवाएँ और सहायक सहायताएँ उपलब्ध हैं। नोटिस को अंग्रेजी में और राज्य(यों) में सीमित अंग्रेज़ी प्रवीणता (एलईपी) वाले लोगों द्वारा बोली जाने वाली कम से कम 15 सबसे आम भाषाओं में प्रदान किया जाना चाहिए। प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए, इन नोटिसों को विकलांग व्यक्तियों को उतना ही प्रभावी ढंग से सूचित किया जाना चाहिए जितना कि उन्हें गैर विकलांग व्यक्तियों को किया जाता है।कवर की गई इकाइयों को इन नोटिसों को भौतिक रूप से और अपनी वेबसाइटों पर प्रमुख स्थानों पर प्रदान करना, अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराना और उन्हें संचार की एक विशिष्ट सूची के साथ शामिल करना आवश्यक है।
नियम द्वारा कवर किए गए लोगों के लिए आवश्यक करता है, कि जब वे रोगी देखभाल निर्णय सहायता उपकरण उपयोग करें तो पहचान करने और भेदभाव को कम करने के लिए कदम उठाएँ (45 सीएफआर 92.210)।
अंतिम नियम में कहा गया है कि संघीय वित्तीय सहायता के प्राप्तकर्ता, एचएचएस-प्रशासित स्वास्थ्य कार्यक्रम और गतिविधियाँ, और राज्य और संघीय रूप से -सुविधा प्रदान किए गए एक्सचेंजों को रोगी देखभाल निर्णय सहायता उपकरणों के उपयोग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु या विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसमें रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए स्वचालित और गैर-स्वचालित उपकरण, तंत्र, तरीके और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसे उपकरणों के उपयोग में बाधा डालना नहीं है: यह स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने और रोगी देखभाल में भेदभाव को रोकने के लिए इन उपकरणों के ज़िम्मेदार उपयोग की आवश्यकता के साथ देखभाल तक पहुँच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को संतुलित करता है। अंतिम नियम, कवर किए गए लोगों के लिए रोगी देखभाल निर्णय सहायता उपकरणों को पहचानना, जो नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु या विकलांगता मापने वाले इनपुट चर या कारकों का उपयोग करते हैं, और ऐसे उपकरणों के उपयोग से होने वाले भेदभाव के जोखिम को कम करने के लिए उचित प्रयास करने को आवश्यक करता है।
नियम द्वारा कवर किए गए लोगों के लिए आवश्यक करता है कि धारा 1557 की नीतियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को लागू करें (45 सीएफआर 92.8-92.9)।
अंतिम नियम संघीय वित्तीय सहायता, एचएचएस-प्रशासित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों, और राज्य और संघीय रूप से सुविधा प्रदान किए गए एक्सचेंजों के लिए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना आवश्यक करता है। विशेष रूप से, कवर की गई संस्थाओं के पास एलईपी वाले लोगों के लिए भाषा सहायता सेवाएं प्रदान करने और विकलांग लोगों के लिए प्रभावी संचार और उचित संशोधन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां होनी चाहिए। कवर की गई संस्थाओं को इन नीतियों और प्रक्रियाओं पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं से अनुपालन में सुधार करने में मदद मिलेगी।
स्पष्ट करता है कि गैर-भेदभाव आवश्यकताएं टेलीहेल्थ सेवाओं (45 सीएफआर 92.211) के माध्यम से प्रदान किए गए स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों पर लागू होती हैं।
अंतिम नियम विशेष रूप से टेलीहेल्थ सेवाओं में गैरभेदभाव को संबोधित करता है। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि संघीय वित्तीय सहायता के प्राप्तकर्ताओं, एचएचएस-प्रशासित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों, और राज्य एवं संघीय रूप से सुविधा प्रदान किए गए बाजारों को टेलीहेल्थ सेवाओं के माध्यम से सहित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों के अपने वितरण में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सेवाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हैं और एलईपी वाले लोगों को सार्थक कार्यक्रम पहुंच प्रदान करती हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता और विवेक (45 सीएफआर 92.3 and 92.302) से संबंधित संघीय गारंटी का सम्मान करता है।
अंतिम नियम में कथन है कि यदि यह धार्मिक स्वतंत्रता एवं विवेक के लिए संघीय सुरक्षा का उल्लंघन होगा तो नियम के किसी भी आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। इस नियम के तहत, संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला कोई केवल सुरक्षा पर भरोसा कर सकता है या एचएचएस OCR से उनका आश्वासन ले सकता है।
संघीय वित्तीय सहायता के रूप में मेडिकेयर पार्ट बी के संबंध में सूचना।
यह नियम-निर्माण विभाग की व्याख्या की सूचना प्रदान करता है कि मेडिकेयर पार्ट बी संघीय नागरिक अधिकार क़ानूनों के तहत कवरेज के उद्देश्य से संघीय वित्तीय सहायता है जिसे विभाग लागू करता है। इनमें 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का शीर्षक VI, 1973 के पुनर्वास अधिनियम की धारा 504, 1972 के शिक्षा संशोधन का शीर्षक IX, आयु भेदभाव अधिनियम 1975, और एसीए की धारा 1557 शामिल हैं। मेडिकेयर पार्ट बी निधियां कानून के तहत संघीय वित्तीय सहायता की परिभाषा को पूरा करती हैं, जैसा कि उपरोक्त विधियों के नियमों में परिभाषित किया गया है। विभाग का विश्वास है कि मेडिकेयर पार्ट बी बहिष्करण के लिए प्रदान किए गए पिछले तर्क कानून और मेडिकेयर कार्यक्रम में बदलावों को देखते हुए पुराने हो गए हैं, एवं मेडिकेयर पार्ट बी कार्यक्रम के उद्देश्य तथा संचालन को देखते हुए नीति परिवर्तन ही नागरिक अधिकार कानूनों का सबसे अच्छा पठन है।
अंतिम नियम को यहाँ पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है: hhs.gov/1557